खसरा खतौनी नक्शा में त्रुटि और चूक का सुधार उत्तर प्रदेश भू राजस्व धारा 38 के तहत

यदि आप के खसरा खतौनी नक्शा में कोई बदलाव जो की गलती से होगया है। और आपने नहीं कराया या विभागी की तरफ से गलती हो गयी है। तो इसमें चिंता की बात नहीं है आप लिखित प्राथना पत्र अपने जमीन से जुड़े तहसील में दे कर सुधार के लिए दे सकते है।

खसरा खतौनी नक्शा में त्रुटि और चूक का सुधार उत्तर प्रदेश भू राजस्व 2006 की धारा 38 के तहत तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र भू के कागज के साथ.

Case Ashok Kumar vs Board Of Revenue U.P. At Allahabad

Allahabad उच्चय न्यायलय ने कहा कि पुनरीक्षण न्यायालय ने याचिकाकर्ता की दीर्घकालिक प्रविष्टि तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 38 के तहत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर विचार करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र का उचित तरीके से प्रयोग नहीं किया है।

भूमि सम्बंधित त्रुटियों और चूक का सुधार उत्तर प्रदेश, खसरा खतौनी नक्शा में त्रुटि और चूक का सुधार

भूमि सम्बंधित त्रुटियों और चूक का सुधार
उत्तर प्रदेश खसरा खतौनी नक्शा में त्रुटि और चूक का सुधार
भूमि सम्बंधित त्रुटियों और चूक का सुधार
उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश भू राजस्व की धारा 38 के तहत आप एक प्राथना पत्र जो की लिखित में होगी । उसमे आप अपने पुराने तथा इससे जुड़े कागज उस प्राथना पत्र के साथ लगा कर तहसीलदार के समक्ष देंगे।

तहसीलदार द्वारा भूमि कागज सुधार की जाँच, खसरा खतौनी नक्शा में त्रुटि और चूक का सुधार

तहसीलदार द्वारा भूमि कागज सुधार की जाँच, खसरा खतौनी नक्शा में त्रुटि और चूक का सुधार
तहसीलदार द्वारा भूमि कागज सुधार की जाँच

धारा 38 की उप धारा 2 के तहत आपके दिए गए प्राथना पत्र जो की धारा 38 की उप धारा 1 के तहत दी गयी थी। उस प्राथना को तहसीलदार द्वरा जाँच किया जायेगा यदि तहसीलदार को जरुरी लगा तो । जाँच करने के बाद तहसीलदार अपनी जाँच रिपोर्ट यदि वह जाँच नक्शा से सम्बंधित है तो रिपोर्ट कलेक्टर को भेजेगा।

तहसीलदार अपनी रिपोर्ट को, यदि अन्य संसोधन या सुधार के लिए है । तो रिपोर्ट के सम्बंधित मामले को अपनी रिपोर्ट के साथ उप जिला अधिकारी को निर्दिष्ट करेगा यानि भेजेगा।

आपत्ति और प्रस्तुत किये गये साक्ष्य पर सुनवाई, खसरा खतौनी नक्शा में त्रुटि और चूक का सुधार

आपत्ति और प्रस्तुत किये गये साक्ष्य पर सुनवाई
आपत्ति और प्रस्तुत किये गये साक्ष्य पर सुनवाई

उप धारा 38(3) के तहत कलेक्टर या उप जिलाधिकारी, किसी आपत्ति और प्रस्तुत किये गये साक्ष्य, जो की तहसीलदार के समक्ष दाखिल किया गया है । उस पर विचार करने के बाद मामले का निर्णय करेगा।

commissioner के समक्ष अपील उत्तर प्रदेश भूमि सुधार प्राथना, खसरा खतौनी नक्शा में त्रुटि और चूक का सुधार

यदि उपधारा 38(3) में दिए गए आदेश को किसी व्यक्ति द्वारा खिन्‍न है यानि उसे लगता है कि आदेश सही नहीं है। तो, वह व्यक्ति धारा 38(4) के तहत आदेश के 30 दिन के भीतर आयुक्त commissioner के समक्ष अपील कर सकता है।

Note:- आयुक्त का निर्णय धारा 210 उपबंधों के तहत अंतिम होगा।

Case Chandra Shankar Singh @ Shashi Singh vs State Of U.P. And 5 Others

सुनवाई और नोटिस का कोई अवसर नहीं दिया गया और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है.

नक्शा, खसरा या अभिलेखागार (खतौनी) की फर्जी या छल को निरस्त करना उत्तर प्रदेश

धारा 38 की उपधारा 5 के तहत जो नक्शा, खसरा या अभिलेखागार (खतौनी) की कोई फर्जी या छल से की गयी है। मतलब कोई record प्रवेश किया गया है तो इस धारा के अंतर्गत खारिच या निरस्त कर देगी, किया जा सकता है।

यूपी मे राजस्व निरीक्षक अधिकारी की सुधार करने की शक्ति

राजस्व निरीक्षक अधिकारी किसी अविवादित त्रुटि या सुधर जो की किसी ,खसरा ,खतौनी में जाँच कर सुधर कर सकता है। धारा 38 की उप धारा 6 के तहत इस संहिता, के अन्य प्रावधानों में किसी बात के होते हुये भी राजस्व अधिकारी यह कर सकता है।

राजस्व अधिकारी की सुधार करने की शक्ति का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा की स्वामित्व के प्रश्न से संबंधित विवाद का निर्णय करना है।

References of the above mentioned cases :- Indian kanoon and Explanation of above mentioned topic from UP land revenue code 2006.

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