सह-अंशधारी जमीन बटवारा खाता फाट ?

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जमीन का बटवारा सरलता से कराया जा सकता है , इसके लिए लड़ाई झगड़े करने की जरुरत नहीं है । अगर आप का जमीन किसी के साथ है और वह विवाद कर रहा है, तो आप खाता फाट करा सकते है।

खाता फाट के लिए कुछ निम्नलिखित दस्तावेज का होना जरुरी है। नीचे दिएगये लेख से हम इस खाता फाट की प्रक्रिया को समझेंगे ।

खाता फाट के लिए दस्तावेज

अंश बटवारा खाता फाट के लिए कुछ निम्नलिखित दस्तावेज का होना जरुरी है।

  • खतौनी में भूमिधर का नाम अंकित होना जो खाता फाट करा रहा है।
  • खसरा में भूमिधर का नाम
  • यदि बैनामा मतलब रजिस्ट्री हो तो वो

खाता फाट की धारा 116 उत्तर प्रदेश भू राजस्व

  • भूमि विभाजन के लिए सह अंशधारी वाद sdm के समक्ष लिखित वाद प्रस्तुत करता है।
  • जिसमे गाटे संख्या नंबर, वादी, विपक्षी का नाम और प्राथना 116 फाट का दिया जाता है।
  • इसमे सम्बंधित ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाया जायेगा।
  • लाये गए वाद में न्यायलय पेड़, कुएं आदि जैसे वंहा पायेजायेगे को भी विभाजित करेगी , अगर ये सब विभाजित के लिए possible नहीं हो पा रही है , उसका जितना कीमत बनता है।
  • उसे जो नियम बनाए गए हो उस हिसाब से विभाजित कर देगी।

खाता फाट, विभाजन के लिए न्यायलय का कर्तव्य धारा 117 उत्तर प्रदेश राजस्व ।

धारा 116 के अधीन वाद लाये गए, सहायक कलेक्टर ऐसे प्रक्रिया का पालन करेंगे जो निर्धारित हो ।

अंश विभाजन खाता फाट कैसे होती है ?

भू विभाजन जमीन बटवारा खाता फाट लिए अगर आप उत्तर प्रदेश के है तो धरा 116 उत्तर प्रदेश राजस्व 2006 के तहत वाद sdm के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

दायर किते वाद पर sdm कोर्ट में सुनवाई होगी । प्रथम तारिक को सभी सह खातेदारों व् विपक्षी को वाद का सम्मन जायेगा, जितने लोगो को सम्मन भेजा जायेगा वो वादी अपने खर्च से अदा करेगा।

सम्मन होने के बाद दोनी पक्षो को sdm कोर्ट में जब जब तारिक लगेगी दोनों को सुना जायेगा । दोनों पक्षो को सुन कर कोर्ट अंतिम आदेश पारित करेगी ।

अन्तिम आदेश को विपक्षी द्वारा पुनवाद लेकर, या comminsionary के समक्ष चैलेंज किया जा सकता है अगर आदेश से संतुष्ट नहीं है ।

अंतिम आदेश को लेखपाल/ कानूगो द्वारा पालन कराया जायेगा , यदि पुलिस बल की जरुरत होगी तो पुलिस बल के साथ अंतिम आदेश के तहत खाता फाट कर दिया गायेगा।

इसके बाद उपस्थिति रिपोर्ट लेखपाल/ कानोगी द्वारा बना कर मौके पर मौजूद लोगो से हस्ताक्षर बनवाकर रिपोर्ट वादी को दे देंगे । और पत्थर नसब की भी रिपोर्ट वाद को दे देंगे।

राजस्व टीम द्वारा कब्ज़ा दिलाया जाएगा ।

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