कब्जे के आधार पर नक्शे में तरमिन कर हिस्सा फाट कैसे कराये उत्तर प्रदेश?

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कब्जे के आधार पर नक्शे में तरमिन कर हिस्सा फाट करा कर अपनी भूमि को अलग करा कर आपसी टकराव से बचा जा सकता है।

यदि आप का कोई मिलाजुला नंबर में गाटा संख्या है मतलब आप के गाटे के साथ कई नंबर है जैसे गाटा संख्या 47क, 47ख़, 47ग, 47घ और आप उसपर कंही थोड़ा बहुत कब्ज़ा है पर वो अभी, भौतिक मानचित्र में अलग नहीं है और न ही विभाजित है ।

और आपके सह गाटाधारको द्वरा भूमि को लेकर आप को परेसान कर रहे है। तो परेसान नहीं होइए और न ही झगड़िये, इसके लिए कानूनी उपाय है उसकी तरफ जाईये।

धारा 30(2) उ0 प्र0 मिलाजुला संख्या भौतिक विभाजन, कब्जे के आधार पर नक्शे में तरमिन

धारा 30(2) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के तहत आप अपना वादा उपजिलाधिकार के समक्ष प्रस्तुत करिये ।

  • मिन्जुमाला संख्या का विहित रीती से भौतिक विभाजन किया जाएगा और मानचित्र तथा खसरा सहित राजस्व अभिलेखों को तद्नुसार संशोधित किया जायेगा।
महत्वपुर्ण:-  वाद प्रस्तुत करते समय सभी पक्षकारो को वाद की नोटिस(सूचना) राजेस्ट्री डाक या डाक से जरूर भेजे, कोई भी पक्षकार छूटने न पाये।

वाद में आप सभी पक्षकारो, विपक्षियो का नाम डालेंगे जिसके विरुद्ध आप वाद लाई है, और अपनी प्राथना उपजिलाधिकारी के समक्ष रख कर अपनी पूरी बात वाद में लिखेंगे, तथा उसकी पैरवी करेंगे।

उपजिलाधिकारी सभी पक्षकारो को सुनेगा और सुनकर मिलाजुला संख्या भौतिक विभाजन करने का आदेश पारित करेगा, जिसके आधार पर राजस्व विभाग लेखपाल, कानूगो गाटो का विभाजन कर रंगीन नक्शा बना कर प्रस्तुत करेगा।

सह अंशधारी विभाजन वाद धारा 116 उ0 प्र0

धारा 30(2) के बाद आप धारा 116 के तहत एक वाद और दायर करेंगे जिससे आपके सह अंशधारी विभाजन किया जा सके।

  • धारा 116 जोत के विभाजन के लिए वाद- भूमिधर ऐसे जोत के जिसका वह सह अंशधारी है, विभाजन का वादा प्रस्तुत कर सकता है।

वाद उपजिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, वाद प्रस्तुत के बाद आप को सभी सह अंशधारी को नोटिस भेजना होगा। सब को नोटिस इस लिए भेजा जाता है जिससे वाद को लंबा चलने से बचाया जा सके। मतलब वाद निर्णय के समय या बाद में कोई आपत्ति कर फिर से वाद चलाने के लिए पुनर्वाद न डाले।

धारा 116 के तहत सभी पक्षकारो को सुनकर प्ररंभिक आदेश आएगा जिसके बाद राजस्व विभाग आप के वाद पर 116 के तहत भूमि चिन्हित कर माप कर दिशा, कड़ी सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

30(2) के तहत जो रंगीन नक्शा बनाया गया था उसके आधार पर भौतिक विभाजन कर वाद को अंतिम रूप से आदेश के लिए उपजिलाधिकारी के समक्ष रिपोर्ट व सभी का नाम रकबा रंगीन नक्शा के साथ रिपोर्ट करेगा लेखपाल, कानूगो।

सभी पक्षकारो को सुन कर उपजिलाजिकारी अपना अंतिम आदेश पारित करेगा और वाद को समाप्त कर देगा ।

नोट:- यदि विभाजन के समय कोई हस्तछेप करता है तो पुलिस बल के साथ विभाजन कराया जायेगा और पत्थर नसब का कार्य कर कर रिपोर्ट प्रस्तुत किया जायेगा ।

धारा 116 सह अंसधरो के बटवारे के लिए वाद दायर होता है और धारा 24 अगल बगल के भिन्य गाटा के लिए दायर किया जाता है, पत्थर नसब ले लिए ।

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